Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana (2021) क्या है? पूरी जानकारी हिन्दी में-

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana)-

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana) छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था की एक प्रकार की सुरक्षा का एक सामाजिक योजना है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि पर कृषि करते हैं।

                            इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 3000 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो राशि का 50% हिस्सा लाभार्थी के वारिस (परिवार) को प्रदान किया जाएगा।

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana संक्षिप्त विवरण-

राष्ट्र                         भारत

प्रधानमंत्री               श्री नरेंद्र मोदी

प्रारंभ                      12 सितंबर वर्ष 2019; 10 महीने पूर्व

मंत्रालय                   कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण

स्थिति                      जारी 

वेबसाईट                 www.pmkmy.gov.in

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana की योग्यताएं-

1. Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।

2. Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. किसान के नाम पर 2 हेक्टेयर अधिक भूमि नहीं होना चाहिए जिस पर वह कृषि करता हो।

4. आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

5. आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana के लिए अयोग्य किसान-

1. किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे- राष्ट्रीय पेंशन योजना, राज्य कर्मचारी इन्श्योरेन्स निगम योजना, कर्मचारी निधि संस्थान योजना आदि के लाभार्थी किसान इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

2. जो भी किसान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के लाभार्थी किसान इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

3. सभी संस्थागत भूमि के अधिपति किसान इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

4. पूर्व या वर्तमान में कोई संवैधानिक पद प्राप्त किसान इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

5. पूर्व या वर्तमान मंत्री/ लोकसभा सदस्य/ राज्यसभा सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ विधान परिषर सदस्य/ मेयर इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

6. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना के अयोग्य हैं।

7. सभी आयकर दाता इस योजना के लिए अयोग्य हैं।

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana के लाभ-

60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 का निश्चित पेंशन लाभार्थी के खाते में प्रदान किया जाएगा, यदि लाभार्थी ने 60 वर्ष की उम्र तक निरंतर योजना में योगदान किया है।

1.  60 वर्ष के पश्चात मृत्यु होने पर-

पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50% राशि लाभार्थी के परिवार (पति या पत्नी) को प्रदान किया जाएगा।

2.  60 वर्ष के पूर्व विकलांग होने पर-

यदि आवेदक किसान 60 वर्ष से पूर्व किसी भी कारणवश सदैव के लिए विकलांग हो जाता है और वह योजना के लिए योगदान में असमर्थ है तो उसका पति या पत्नी उसके स्थान पर योगदान कर सकता है या योजना से निकास कर सकता है। योजना से निकलने पर ब्याज के साथ योगदान की पूरी राशि लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।

3.  योजना छोड़ने पर-
  1. योग्य ग्राहक योजना से जुड़ने के 10 वर्ष के भीतर यदि योजना से निकलना चाहता है तो उसे उसके द्वारा की गई योगदान राशि तथा उस राशि की साधारण बैंक ब्याज के अनुसार प्राप्त राशि ही प्रदान की जाएगी।
  2. योग्य ग्राहक योजना से जुड़ने के 10 वर्ष या अधिक के पश्चात तथा 60 वर्ष के पूर्व यदि योजना से निकलना चाहता है तो उसे उसके द्वारा की गई योगदान राशि के साथ उस राशि की बैंक ब्याज के अनुसार प्राप्त राशि प्रदान की जाएगी।
  3. यदि योग्य ग्राहक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसका/उसकी पति या पत्नी शेष योगदान कर सकता/सकती है अथवा योजना से निकल सकता/सकती है। निकलने के पश्चात उसे योगदान की राशि के साथ उस राशि पर प्राप्त ब्याज राशि प्रदान की जाएगी।
  4. ग्राहक और उसके पति या पत्नी के मृत्यु के पश्चात योगदान की कुल राशि पेंशन निधि में वापस चली जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया-

1. योग्य किसान जो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हे नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र जाना होगा।

2. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या तथा उसका IFSC Code उपलब्ध कराना होगा।

3. शुरुआती योगदान की राशि कैश में ग्रामीण स्तर के उद्दमी(VLE) को उपलब्ध करना होगा।

4. VLE आधार पर प्रिन्ट आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि तथा पता की जांच करेगा।

5. VLE बैंक खाता विवरण, मोबाईल नंबर, ईमेल, नाम, पता आदि भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।

6. सिस्टम ग्राहक की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।

7. नामांकन के साथ ऑटो डेबिट की सुविधा के लिए प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो स्कैन करके अपलोड किया जाएगा।

8. इसके पश्चात एक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न होगा तथा किसान कार्ड प्रिन्ट किया जाएगा।

शिकायत और सहायता-

हेल्पलाइन नंबर- 180030003468

E-Mail- support@csc.gov.in

Note- ऐसे ही अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए- www.mypmyojana.in पर जाएं। 

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