Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (2021) पाएं पूरी जानकारी हिन्दी में

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana या PMJJBY) भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है। मूल रूप से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा फरवरी 2015 में बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। मई 2015 तक, भारत की केवल 20% आबादी के पास किसी भी प्रकार का बीमा थी, इस योजना का उद्देश्य संख्या को बढ़ाना है।

                      प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बैंक खातों के साथ उपलब्ध है। इसका वार्षिक प्रीमियम ₹ 330 (US $ 4.60) है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर GST की छूट है। राशि खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाएगी। मौत के मामले में किसी भी कारण से, नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख भुगतान किया जाएगा

                      इस योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) को प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों से भी जोड़ा जाएगा। अब सभी बैंक खाताधारक अपनी नेट-बैंकिंग सेवा सुविधा के माध्यम से या वर्ष के किसी भी समय बैंक की शाखा में फार्म भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

                      बीमाधारक के बैंक खाते से प्रीमियम स्वचालित रूप से काटा जाता है। बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) संक्षिप्त विवरण

राष्ट्र                   भारत

प्रधानमंत्री          नरेंद्र मोदी

वित्त मंत्री           अरुण जेटली

प्रारंभ                9 में वर्ष 2015; 5 वर्ष पूर्व

लाभार्थी             देश के योग्य नागरिक

वेबसाईट            https://www.jansuraksha.gov.in/

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) की नियम व शर्तें

  • कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) को एक साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए चुन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने लंबी अवधि के लिए बीमा का विकल्प चुना है तो उसका बैंक हर साल प्रीमियम की रकम बैंक के बचत खाते से खुद काट लेगा। 
  • आपके बैंक खाते से प्रीमियम की रकम काटे जाने के दिन से ही आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की सुविधा मिलने लगेगी। 
  • PMJJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गयी हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। 
  • बाद के सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जा सकता है। 
  • बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है, तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों (Nominee) को प्राप्त होगी। 
  • अगर Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति ने कई बैंक को प्रीमियम चुकाया है, तब भी कुल मृत्यु लाभ 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। 
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। 
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है. इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 55 साल है। 
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानी बीमा की रकम 2,00,000 रुपये है। 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है।  यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है. योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) की पात्रता की शर्तें

1. सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक, जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु ) के बीच है तथा जो उक्त साधन के रूप में योजना मे शामिल होने हेतु/स्वत:नाम हेतु सहमति दें, उन्हें इस योजना में शामिल किया जा सकता है ।

2. जो व्यक्ति प्रारंभिक नामांकन की अवधि के बाद,31 अगस्त 2015 या 30 नवंबर 2015 तक की विस्तारित अवधि तक,जैसा भी मामला हो,योजना में शामिल हो रहे हैं उन्हें ,एक आत्म-प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा की उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे किसी भी ‘गंभीर बीमारियों’ जैसा की नामांकन के समय सहमति सह घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है,से ग्रस्त नही हैं।

Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लाभ

Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं।  इस योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये मात्र है।  PMJJBY पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है।  पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को PMJJBY से लिंक कराया जाता है।

                   PMJJBY पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है।  अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए तो उसे एक लाख रुपये की रकम मिलती है।  PMJJBY योजना में प्रीमियम किसी भी वक्त जमा कराया जा सकता है। यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मई के आखिर में अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी। 

जीवन ज्योति बीमा योजना के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन

देश के जो इच्छुक लाभार्थी जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें ।

  • सबसे पहले आपको जनसुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा ।पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको उस बैंक में जमा करवाना होगा जहां पर आपके सक्रिय बचत बैंक खाता खुला होगा ।
  • आपको सुनिश्चित करना होगा । कि आपके पास प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि हो।
  • इसके बाद योजना में शामिल होने की एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि (Consent Letter and Premium Amount) के ऑटो-डेबिट जमा करे। सहमति दस्तावेज को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Matri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के लिए आवेदन पत्र या सहमति-सह-घोषणा फॉर्म (Application Form or Consent-cum-Declaration Form) नीचे दिए गए लिंक पर वांछित भाषा में आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम

  • जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया हो तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके नॉमिनी प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं।
  • इसके बाद सबसे पहले पॉलिसी धारक के नॉमिनी को बैंक से संपर्क करना चाहिए।
  • फिर नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी।
  • फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे।

PMJJBY प्रीमियम धनराशि

इस योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारक को हर साल 330 रूपये का प्रीमियम जमा करना होगा। जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो-डेबिट (Auto Debit) किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस (EWS) और बीपीएल (BPL) सहित लगभग सभी आय समूहों से जुड़े सभी नागरिको के लिए प्रीमियम की किफायती दर उपलब्ध है।

               Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के तहत बीमा कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई तक होगा।  PMJJBY में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है।

एलआईसी/बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम- 289/- रुपये

बीसी/माइक्रो/कॉर्पोरेट/एजेंट के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति- 30/- रुपये

भाग लेने वाले बैंक के प्रशासनिक शुल्क का प्रतिपूर्ति- 11/- रुपये

कुल प्रीमियम (Total Premium)- केवल 330/- रुपये\

शिकायत या सुझाव हेतु Helpline Number

हमने अपने इस लेख में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। यदि आप अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 18001801111 / 1800110001 है।

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