Pradhanmantri Fasal Bima Yojana (2021)- पाएं ₹2 लाख तक का मुआवजा

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) एक इंश्योरेंस सेवा है जो किसानों के फसलों लिए ‘एक राष्ट्र, एक योजना’ के आधार पर इसका गठन किया गया था तथा पहले के दो योजनाओं National agricultural insurance scheme (NAIS) और Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) को कुछ कमियों के कारण हटा दिया गया। इसका लक्ष्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना है तथा साथ ही साथ उनके फसलों के लिए पूर्ण इंश्योरेंस की राशि प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर पूर्ण रूप से और बेहतर इंश्योरेंस सुविधा प्रदान करता है। ताकि उनकी स्थिति स्थिर रहे। यह योजना सभी खाद्य और तैलीय फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों, जिनका पिछले वर्ष में विवरण उपलब्ध था, उनको कवर करता है। इस योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनी इस योजना का संचालन करते हैं। उन कंपनियों का चुनाव इंप्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा राज्य सरकार के सुझाव पर किया जाता है। यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है। यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संक्षिप्त विवरण

राष्ट्र            भारत

प्रधानमंत्री   नरेंद्र मोदी

मंत्रालय      कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रारंभ          13 जनवरी 2016 4 वर्ष पूर्व

स्थिति         सक्रिय

वेबसाइट    https://pmfby.gov.in

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

  • किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के प्रति आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • किसानों के आय के स्थिति को बरकरार रखना जिससे कि वह कृषि कार्य को जारी रख सकें।
  • किसानों को आविष्कारक और मॉडर्न एग्रीकल्चरल वस्तुओं को चुनने के लिए जागरूक करना।
  • खाद्य सामग्री की सुरक्षा विकास आदि क्षेत्रों में उचित कार्य सुनिश्चित करना।

संचालन करने वाली एजेंसियां

इस योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) का संचालन कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चुने गए कुछ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। इन कंपनियों का चुनाव कृषि मंत्रालय राज्य सरकार की सलाह पर करता है।

किसानों की पात्रता

  • इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते हैं।
  • इस योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गयी कृषि का बीमा करा सकते हैं तथा साथ ही आप किसी उधार की ली गयी ज़मीन पर की गयी कृषि का भी बीमा करा सकते हैं।
  • देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा। जो पहले से किसी अन्य बीमा योजना का लाभ न ले रहे हो।
  • जो किसान फसल लोन अथवा किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सुविधा लेते हैं उनके लिए यह योजना अनिवार्य है।
  • ऐसे ही अन्य किसानों को सरकार समय-समय पर इस योजना में शामिल करती रहती है।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत कवर की जाने वाली फसलें

तैलीय फसल

खाद्य फसल

वार्षिक वाणिज्यिक फसल

इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट

Agriculture insurance company of India limited

ICICI Lombard general insurance company limited

HDFC ergo general insurance company limited

IFFCO Tokyo general insurance company limited

Cholamandalam MS general insurance company limited

Bajaj Allianz general insurance company limited

Reliance general insurance company limited

Future generali India insurance company limited

Tata AIG general insurance company limited

SBI general insurance company limited

Universal sompo general insurance company limited

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है। प्रीमियम की राशि निम्न प्रकार से है:-

खरीफ फसल के लिए:- बीमित राशि का 2%

रबी फसल के लिए:- बीमित राशि का 1.5%

वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए:– बीमित राशि का 5%

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

  • Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा।
  • यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • योजना के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • किसान का पहचान-पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • किसान का निवास प्रमाणपत्र (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोट, निर्वाचन कार्ड )
  • अगर खेत किराये पर लेकर कृषि की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
  • खेत का खाता नंबर/ खसरा नंबर के पेपर
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा।
  • अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा और यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
  • सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा।
  • अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा।
  • फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर पूर्ण का मैसेज दिखाई देगा।

 

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आपको इस योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको इस होम पेज पर Application Status का आइकन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

इन्शुरन्स प्रीमियम कैसे कैलकुलेट  करें?

  • सबसे पहले आवेदक को योजना कीऑफिसियल वेबसाइट (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको Insurance Calculator का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे फसल का चयन, साल, स्कीम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप आदि का चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Calculate के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शिकायत को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जायेगा।

 

प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर

इस योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत देश के किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी किसान को इस योजना से संबंधित कोई परेशानी है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकता है और इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
हेल्पलाइन नंबर – 01123381092

ऐसे ही अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए www.mypmyojana.in पर विज़िट करें।

धन्यवाद!

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