Gehu Kharid Registration UP 2021- आवेदन, कीमत सभी आवश्यक जानकारी हिन्दी में

UP गेहूँ खरीद ऑनलाइन पंजीकरण (Gehu Kharid Registration UP)

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए गेहूं बेचने हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसकी सहायता से आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके उपरांत आप अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर गेहूं अधिकतम मूल्य पर बेच सकते हैं। आपको गेहूं बेचने हेतु सर्वप्रथम ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आज हम इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में बताएंगे, अतः इस पोस्ट के साथ अंत तक बने रहें।

UP में गेहूं खरीद अप्रैल 2021 से होगी आरंभ

29 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि गेहूं खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। गेहूं बेचने के लिए किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी तथा साथ ही साथ इसके मूल्य में पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹50 की वृद्धि की गई है। अतः इस बार वर्ष 2020-21 में गेहूं का प्रति कुंटल मूल्य 1975 रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल से इस पोर्टल (Gehu Kharid Registration UP) पर पंजीकरण का सुविधा शुरू कर दी है। जिसके उपरांत आप पंजीकरण करके अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर गेहूं बेच सकते हैं।

इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश जारी किया कि क्रय केंद्रों पर पथ प्रदर्शक चीन बनाए जाएं जिसमें फसलों की रेट आदि लिखी होगी।

गेहूं क्रय केंद्र के सुविधाएं

प्रस्तावित नीति के संबंध में प्रमुख सचिव एवं खाद्य रसद विना कुमारी जी ने घोषित किया कि क्रय केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे मापक यंत्र, डबल जाली का छलना, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए कि इस वर्ष बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा गेहूं की खरीद की व्यवस्था होगी, जिससे कि पारदर्शिता बनेगी तथा साथ ही साथ लोगों के साथ सरकार की तालमेल में वृद्धि होगी।

Gehu Kharid Registration UP संक्षिप्त विवरण 

किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

  • किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए दिए गए स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक का पालन करना अनिवार्य है।
  • सर्वप्रथम किसान पंजीकरण हेतु किसान स्टेप 1 “पंजीकरण प्रारूप” को डाउनलोड कर लें तथा उसमें दी गई आवश्यक जानकारी ही भरें।
  • किसान पंजीकरण में फसल हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि का विवरण देना अनिवार्य है।
  • भूमि का विवरण के साथ खतौनी/ खाता संख्या, प्लाट/ खसरा संख्या, भूमि का रकबा आदि भरना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड, बैंक पासबुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।
  • इसके पश्चात दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर पंजीकरण संख्या नोट कर लें एवं स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट को प्रिंट करके रख लें।
  • पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी जानकारी का पुनः निरीक्षण कर लें। मोबाइल नंबर देकर भी पंजीकरण ड्राफ्ट प्रिंट किया जा सकता है।
  • यदि किसी विवरण में संशोधन करने की आवश्यकता है तो स्टेप 4 में आप पंजीकरण संशोधन कर सकते हैं।
  • यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद आपको कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती तो आप स्टेप 5 के द्वारा पंजीकरण लॉक कर सकते हैं।
  • ध्यान रहे पंजीकरण लॉक होने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट सुरक्षित कर लें।
  • आवेदन करने के पश्चात भी यदि आवेदन लॉक नहीं किया गया है तो किसान का पंजीकरण स्वीकृत नहीं होगा।
  • आवेदन करते समय किसान अपना आधार संख्या, नाम, बैंक खाता संख्या आदि जानकारी सही-सही भरें।
  • गेहूं विक्रय के समय पंजीकरण प्रपत्र के साथ खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी एवं आधार कार्ड साथ अवश्य ले जाएं।

आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • किसान का आधार कार्ड।
  • किसान के नाम पर एक निश्चित भूमि होनी चाहिए।
  • किसान के पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए।
  • आवेदन करने हेतु किसान को अपनी खतौनी अथवा खेत का विवरण आदि देना होगा।
  • मोबाइल नंबर पहचान पत्र आदि।

गेहूं विक्रय हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आइए जानते हैं कि गेहूं विक्रय हेतु उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट (Gehu Kharid Registration UP) पर जाना होगा।
  • इसके बाद “गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण” पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें 6 स्टेप्स दिए गए होंगे, सबसे पहले स्टेप 1 “पंजीकरण प्रारूप” को डाउनलोड कर लें।
  • इसके पश्चात् स्टेप 2 पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर तथा नीचे दिए गए कैप्चा कोड एंटर करें और “आगे बढ़े” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको किसान की सभी जानकारी भरनी होगी।
  • इस पेज पर आवश्यक सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भर करके “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके पास संपन्न का एक मैसेज आएगा।
  • अब स्टेप 3 पर क्लिक करें, जिसमें आप सुनिश्चित करें कि जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो आप स्टेप 4 पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं, अथवा स्टेप 5 पर क्लिक करें और “लॉक करें” पर क्लिक करें।
  • ध्यान रहे एक बार पंजीकरण लॉक करने के बाद आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।
  • पंजीकरण लॉक करने के पश्चात स्टेप 6 पर क्लिक करें और फाइनल प्रिंट आउट ले लें।

निष्कर्ष 

जैसा कि हम जानते हैं, आज के इस महामारी आदि के इस माहौल में किसानों के लिए उनकी फसल ही सबकुछ है। अतः किसान फसल को ही अच्छी कीमत पर बेच कर अपनी आजीविका चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के समर्थन हेतु इस सुविधा का संचालन कर रही है जिससे कि किसानों का उत्थान हो सके। 

वैसे तो इस पोर्टल Gehu Kharid Registration UP के बारे में सभी आवश्यक जानकारी हमने दे दी है। 

यदि फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेन्ट कर सकते हैं।

ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए www.mypmyojana.in पर विज़िट करें।

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