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अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana)-
इस योजना (Atal Pension Yojana या APY) के तहत 60 साल की उम्र में ₹1000 या ₹2000 या ₹3000 या ₹4000 या ₹5000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। यह योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित एक पेंशन योजना है।
नोट- अटल पेंशन योजना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी-
देखें विडिओ- https://www.youtube.com/watch?v=Y5TCxmazz8I
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) संक्षिप्त विवरण-
राष्ट्र भारत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (पुनःप्रारंभ)
प्रारंभ मुख्यतः वर्ष 2010-11, पुनः प्रारंभ 9 मई 2015; 5 वर्ष पूर्व
मुख्य व्यक्ति निर्मला सितारमन
वेबसाईट www.jansuraksha.gov.in
Atal Pension Yojana की योग्यताएं–
1. ग्राहक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. उसका एक बचत खाता किसी भी बैंक में होना चाहिए।
नोट- आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाईल नंबर लिंक कर सकता है। हालांकि, यह नामांकन में अनिवार्य नहीं है।
सरकारी अंशदान-
भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए उन नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं। जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा में शामिल नही हैं और आयकर दाता न हों। सरकार का सह योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृति खाता पेंशन संख्या को केन्द्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लाभार्थी के बचत खाते में कुल योगदान का 50% या ₹1000 का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा।
निम्न अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के सदस्य Atal Pension Yojana के लिए पात्र नहीं हैं-
1. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
2. कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
3. असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955
4. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
5. जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
6. कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
Atal Pension Yojana (APY) में खाता खोलने की प्रक्रिया-
1. किसी भी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जहां खाता खोला जाता है, करें यदि आपका खाता नहीं है।
2. बैंक/ डाकघर खाता संख्या उपलब्ध कराएं तथा बैंक कर्मचारियों की सहायता से एपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरें।
3. आधार तथा मोबाईल नंबर उपलब्ध कराएं हालांकि यह आवश्यक नहीं है। लेकिन योगदान के बारे में जानकारी मोबाईल नंबर पर ही प्रदान की जाएगी।
4. मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/ डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें।
Atal Pension Yojana(APY) के लाभ-
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो सह-योगदान प्रत्येक पात्र लाभार्थी को करेगी। जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं।
APY में ध्यान रखने योग्य बातें-
नागरिकों को अपने बचत खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए प्रयाप्त राशि रखनी चाहिए। योगदान की राशि योजना के अनुसार पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। यदि महीने की अंतिम तारीख तक आपके खाते में देय राशि नहीं है तो आपको अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने की योगदान की राशि के साथ जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक मासिक देरी के लिए प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा।
Atal Pension Yojana (APY) से निकासी प्रक्रिया-
1. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर-
60 वर्ष की समाप्ति पर लाभार्थी संबंधित बैंक को न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में अधिक है। नामांकित नागरिक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होगें।
2. 60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर-
लाभार्थी की मृत्यु के मामले में, यदि पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जाएगा।
3. 60 साल की उम्र से पहले योजना से बाहर निकलना-
यदि कोई लाभार्थी जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान के रखरखाव की शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा।
4. 60 साल से पहले लाभार्थी की मृत्यु-
60 वर्ष से पहले यदि लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास होगा। इसके साथ-साथ पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो मूल लाभार्थी को देय था।
महत्वपूर्ण तथ्य-
1. एक नागरिक केवल एक APY खाता खोल सकते हैं। अकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
2. लाभार्थी एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि बढ़ा या घटा सकते हैं।
3. APY का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
4. योगदान आवास के परिवर्तन के पश्चात भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रुकावट के जारी रहेगा।
5. Atal Pension Yojana (APY) केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है।
6. लाभार्थी अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट के तरीके में बदलाव कर सकते हैं।
Note- ऐसे ही अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए- www.mypmyojana.in पर जाएं।