कन्या विवाह सहायता योजना क्या है ?पुरीजनकारी ,kanya vivah sahayata yojana kya hai ? purijankari

कन्या विवाह सहायता योजना क्या है ?पुरीजनकारी ,kanya vivah sahayata yojana kya hai ? purijankari

योजना का नाम कन्या विवाह सहायता योजनाकन्या विवाह सहायता योजना क्या है ?पुरीजनकारी ,kanya vivah sahayata yojana kya hai ? purijankari

योजना का उद्देश्य

कन्या विवाह सहायता योजना का मूल उद्देश्य भवन अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों विवाह योग पुत्रियां एवं पंजीकरण महिला निर्माण श्रमिकों केजरीवाल संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराये जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा व्यस्क विवाह जैसी विधि जन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरुतियों पर नियंत्रण करना है

कन्या विवाह सहायता योजना की पात्रता

इस योजना के अंतर्गत वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पात्र होंगे जो बोर्ड के अध्यन विधिवत पंजीकृत सदस्य हैं साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की आयु जैसे समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा से कम नहीं होनी चाहिए इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे जो पंजीयन के उपरांत कम से कम एक वर्ष छोड़ थी सदस्यता अवधि पूर्ण कर चूके हो

कन्या विवाह सहायता योजना आवेदन की प्रक्रिया

विवाह सम्पन्न होने की एक वर्ष के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जन सेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (upbocw.in)से आवेदन करना होगा परन्तु सामूहिक विवाह की इस स्थिति में आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि उसके 15 दिन पूर्व किया जाएगा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संकलन करना अनिवार्य होगा

  • प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा 18 वर्ष 21 वर्ष आयू जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा से कम आयु नहीं होनी चाहिए निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात् उक्त योजना का लाभ मान्य होगा
  • निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उपरोक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा
  • संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परिवार रजिस्टर ही स्वप्रमाणित प्रति देना आवश्यक होगा
  • विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान तहसीलदार सभासद पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित होना आवश्यक है
  • पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन अन्य सन्निर्माण प्रक्रिया में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन अशोक घोषणा प्रमाणपत्र का होना बहुत ज़रूरी है
  • पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र के अधीन संचालित सामान्य प्रकार की योजना में हित लाभ प्राप्त न होने का सो घोषणापत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा

कन्या विवाह सहायता योजना में दे हितलाभ का विवरण

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों समस्त उसकी पुत्रियां थोड़ा पंजीकृत महिला निर्माण परमिट के स्वयं विवाह हेतु ₹55,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु रुपये 61,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह 171 स्थल पर आयोजित होने की दशा में उक्त विवाह हेतु रुपए 65,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले vyay हेतु ₹7000 प्रति जोड़ की दर से भुगतान बोर्ड द्वारा आयोजन कर्ता को दिया जाएगा उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधु की पोशाक हेतु धनराशि ₹5000 प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से एक सप्ताह पूर्व पंजीकृत शमी के खाते में आंतरिक की जाएगी एवं यदि दोनों पक्षों में सी कोई भी एक पक्ष स्थित नहीं होता है तो उसकी दशा में सामान्य या अंतर जातीय विवाह जैसी भी स्थिति हो मैं दे दी धनराशि से पोशाक हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा अर्थार्थ वापस कर लिया जाएगा
  • यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दो संतानों की सीमा के अधीन तक की मान्य होगी
  • पंजीकृत महिला सर मिल के स्वयं के विवाह की दशा में उपस्थित प्राप्त के अनुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देर होगी कि उसके पिता माता द्वारा मद में धनराशि प्राप्त ना की गई हो पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स् थिति व हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जब उसका विवाह रद्द वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उनके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हैं विवाह विच्छेद के प्रकरण में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलीपि तथा पति की मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति ली पी आवश्यक आविला के रूप में वांछित होगी पुनर्विवाह के प्रक्रमों में लाभ की धनरास सामूहिक विवाह के दीपक करोड़ों में देर धनराशि के समतुल्य होंगी
  • पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हित लाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हित लाभ देय नहीं होगा

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हितलाभ स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया

श्रमिक द्वारा पुत्री के विवाह होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन ऑनलाइन करना होगा परन्तु श्रमिक द्वारा अपनी पुत्री के सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन ऑनलाइन करना होगा

ऑनलाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर जांच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर विवाह पूर्व आवेदन की स्थिति में विवाह सम्पन्न होने की उपरान्त वांछित अभिलेख साँग पुराने 15 दिन के भीतर अपने अनुशंसा की जाएंगे अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त द्वारा अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकृति प्रदान करने हुए उसे दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लेखित बैंक खाते आधार बेस पेमेंट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी उक्त समय सीमा जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित किए जाने संशोधन के अधीन होगी

कन्या विवाह सहायता योजना में होने वाली कठिनाइयों का निवारण

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशानिर्देश आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे

उक्त योजना तत्काल प्रभाव से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित वो लागू की जाती है  अतः उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित कन्या विवाह सहायता योजना को उक्त योजना की अधिसूचना की तिथि से समाप्त किया जाता है

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